30 सितम्बर तक वाणिज्य और अवाणिज्य वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना हुआ अनिवार्य
-एक अक्तूबर से मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के अंतर्गत किए जाएंगें चालान
यमुनानगर, 10 सितम्बर (सच की ध्वनि)- जगाधरी के एसडीएम दर्शन कुमार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 27 अप्रैल 2020 से पूर्व सभी पंजीकृत वाणिज्य और अवाणिज्य वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगााना अनिवार्य किया गया था। परन्तु इनकी पालना बहुत से स्वामियों के द्वारा नहीं की जा रही हंै। यह हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट पुराने और नए सभी प्रकार के वाहनों पर लगाना अति अनिवार्य किया गया है। इसके नहीं लगे होने के कारण वाहन के चोरी तथा अपराध में शामिल होने पर सम्भावना अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा परिवहन विभाग की अधिसूचना 19 अप्रैल 2017 के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के अन्तर्गत हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने पर 500/1000 रुपए हजार जुर्माना किए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि यह रजिस्ट्रेशन प्लेट आप अपने जिले के संबंधित अधिकृत डीलर/वर्कशाप निवासी कल्याण संघ के माध्यम से और संबंधित उपमंडल अधिकारी(प्रादेशिक) परिवहन प्राधिकरण कार्यालय तथा लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेटस प्राईवेट के केंद्रो पर लगवाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के अनुसार सभी प्रकार के नए व पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्टे्रशन प्लेट लगवाना अति आवश्यक किया गया है। जिसकी पालना कराने के लिए सरकार भी अति गम्भीर है। उन्होंने बताया कि आप अपने वाहन की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट 30 सितम्बर, 2020 से पूर्व लगवाना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि उपरान्त प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के अंतर्गत संबंधित वाहन में यह प्लेट न लगाए जाने पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत चालान किए जाएंगें।