जिला यमुनानगर के 60 क्षेत्र हुए कंटेनमेंट जोन मुक्त
यमुनानगर, 09 सितम्बर(सच की ध्वनि)- उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते घोषित कंटेनमेंट जोन के आखिरी मरीज के अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज होने के 14 दिन बाद ही संबंधित क्षेत्र एवं काॅलोनी से कंटेनमेंट जोन हटाया जाता है। यह शर्त पूरी करने वाले जिला के 60 क्षेत्रों को कंटेनमेंट मुक्त घोषित किया गया हैं। उन्होंने बताया कि मकान न0-1 व 6 गली नम्बर-एक मेन बाजार कैंप यमुनानगर, प्रोफेसर काॅलोनी, 49 त्यागी गार्डन, 53-सी सरस्वती काॅलोनी जगाधरी, 68 मॉडल टाऊन यमुनानगर, 233 बलवंत राय सिटी, 72 लक्ष्मी नगर, 94 विष्णु गार्डन, 100 नंदा काॅलोनी फर्कपुर, 196 बुडिया चैक जगाधरी, आनंद काॅलोनी पुराना हमीदा, 464 गोरी शंकर काॅलोनी, 505 त्यागी गार्डन, 657 दुर्गा गार्डन, 846 सी-7 द्वारिका पुरी काॅलोनी, 1008 सेक्टर-17 हुड्डा जगाधरी, 1632 सेक्टर-17 हुड्डा जगाधरी, 1832 डी सिविल लाईन जगाधरी, 1931 सेक्टर-17 हुड्डा जगाधरी, ब्लाक-बी पुलिस लाईन जगाधरी, छोटी लाईन प्रोफेसर काॅलोनी, गली नम्बर-11 मुंडा माजरा आजाद नगर, विमल गर्ग अस्पताल रादौर, गुरू तेग बहादुर काॅलोनी जगाधरी वर्कशाॅप यमुनानगर, इन्द्रा पुरम काॅलोनी जगाधरी, जम्मू काॅलोनी, गांव खारवन, मसाना रांगडान, गढ़ी सिंकदर, मंगलौर, फतेहपुर, गंदापुरा, गढ़ी बंजारा, मंधार, मांड खेडी, लाहड़पुर, मंडौली, नाहरपुर, अलाहर, लक्ष्मी नगर कैंप यमुनानगर, माडल टाऊन यमुनानगर, 30 ब्लाॅक पुलिस लाईन जगाधरी, 2132 कश्मीर सिटी जगाधरी, ब्लाॅक-4 पुलिस लाईन जगाधरी, मकान न-41 शास्त्री काॅलोनी यमुनानगर, 191 माडल टाऊन यमुनानगर, हरदेव नगर, यमुनानगर, 866 सेक्टर-17 हुड्डा जगाधरी, बी-8 474-475 कैंप मेन बाजार यमुनानगर, प्रेमी बाबा काॅलोनी रादौर, प्रोफेसर काॅलोनी, विपुल काॅलोनी मुखर्जी पार्क जगाधरी, 1340 सेक्टर-18 हुड्डा जगाधरी, 18 पौंटासाहिब रोड़ नजदीक पैट्रोल पम्प, 224-एल माडल टाऊन यमुनानगर तथा छछरौली रोड़ जग्गा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इन क्षेत्रों के नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के आखिरी पोजिटिव केसों को अस्पतालों से डिस्चार्ज होने के बाद से अब तक इन क्षेत्रों में कोई भी नया कोरोना केस नहीं पाया गया है। इसलिए इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से हटा दिया गया हैै और इनके साथ लगते क्षेत्रों को बफर जोन से भी हटाया गया है।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि उक्त क्षेत्रांे को कंटेनमेंट व बफर जोन से हटाने की कार्यवाही भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की निर्धारित हिदायतों व नियमों के अनुसार की गई है।