हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त पेंशनर्स अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र करवाए जमा: उपायुक्त
यमुनानगर, 30 अक्तूबर(सच की ध्वनि): उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त सभी पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि जो पेंशनर खजाना कार्यालय/उप खजाना कर्यालय से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वे सभी कोरोना महामारी के कारण अपना जीवित प्रमाण पत्र निम्न क्रमानुसार परिचालन करने के लिए खजाना कार्यालय/उप खजाना कर्यालय में अपना पीपीओ व आधार साथ लेकर उपस्थित हो।
कोषाअधिकारी जगाधरी अश्वनी शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त सभी पेंशनर जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है वे पेंशनर 2 नवंबर से 7 नवंबर 2020 तक जीवन व अविवाहित प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इसी प्रकार 70 वर्ष से 80 वर्ष तक 9 नवंबर से 13 नवंबर तक, 65 वर्ष से 70 वर्ष तक के पेंशन धारक, 16 नवंबर से 20 नवंबर तक तथा 58 वर्ष से 65 वर्ष तक के पेंशन धारक 23 नवंबर से 27 नवंबर तक तथा उपरोक्त वर्णित आयु के अलावा जो पारिवारिक पेंशनर हैं वे नवंबर माह 2020 में किसी भी कार्य दिवस में आकर अपना जीवित व अविवाहित का प्रमाणपत्र दे सकते हैं।