सभी दुकानें व वाणिज्यिक संस्थान मंगलवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक खुलेंगे तथा रविवार व सोमवार को रहेंगे बंदः जिलाधीश
सभी दुकानें व वाणिज्यिक संस्थान मंगलवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक खुलेंगे तथा रविवार व सोमवार को रहेंगे बंदः जिलाधीश
यमुनानगर, 20 अगस्त (सच की ध्वनि)- जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के चेयरमैन मुकुल कुमार ने बताया कि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण हरियाणा द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में यमुनानगर प्रशासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए हैं और आदेश पारित किए हैं। उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिला में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। जिला में कोरोना के 439 सक्रिय मामले हुए हैं और 244 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कोरोना से अब तक जिला में 15 मौते हो चुकी हैं।
जिलाधीश ने बताया कि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए जिला में कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। जारी किए गए आदेशों में बाजारों में सभी दुकानंे व वाणिज्यिक संस्थान मंगलवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक ही खुलेंगें तथा रविवार व सोमवार को बंद रहेंगें। उन्होंने बताया कि नाई की दुकानों एवं सैलून को सुबह 07 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित करने की अनुमति है और मंगलवार को बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों, आवासीय कॉलोनियों आदि में सभी स्टैंड-अलोन दुकानें, फलों व सब्जियों की दुकानें, रेहड़ी व फड़ी सभी सातों दिनों में सुबह 09 बजे से शाम 07 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि सभी रेस्तरां, हलवाई की दुकानें, भोजनालय, बेकरी, कन्फेक्शनरी, कैफे और इस तरह के अन्य सेवा प्रदाता अपने प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से शाम 08 बजे तक चलाएंगे और सांय 08 बजे के बाद बैठने और भोजन की कोई सुविधा नहीं होगी, जबकि पैकिंग और टेकओवर, होम डिलीवरी सेवा को 09 तक की अनुमति दी जाती है।
उन्होंने बताया कि व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही, बाजार के बंद होने के बाद सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि केमिस्ट की दुकानें, पंजीकृत मेडिकल प्रतिष्ठानों के आपातकालीन ओपीडीएस और पेट्रोल पंप चैबीसों घंटे खुले रहेंगंे। उन्होंने बताया कि डेयरी और अन्य संबंधित गतिविधियां रोजाना सुबह 07 से रात 09 बजे तक खुली रहेंगीं। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं और स्वास्थ्य उद्देश्यों को पूरा करने के अलावा घर पर रहने की सलाह दी जाती है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश और सामान्य निवारक उपाय जैसे कि फेस मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोना और सामाजिक दूरी सभी सार्वजनिक स्थानों पर आवश्यक रूप से पालन किया जाएगा।
जिलाधीश मुकुल कुमार ने बताया कि सभी सम्बन्धित उपमण्डलाधीश, हादसा कमांडरों और मार्केट कमेटियों के सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सब्जी मार्केट में 6 फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखने और व्यक्तिगत स्वच्छता मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क पहने और मंडी में अधिक भीड़़ न हो। उन्होंने कहा कि लेबर चैंक जहां पर मजदूर व कुशल श्रमिक इकट्ठा होते हैं वहां कोरोना निवारक उपायों की पालना नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी सुनिश्चित करें।
उन्होंने सभी संबंधित हितधारकों, आम जनता को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ-साथ हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करने का आदेश दिए हैं जो 21 अगस्त, 2020 से लागू होंगंे। पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, सभी उपमण्डलाधीश, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एसएचओ, सचिव रादौर व साढौरा नगरपालिकाएं व घटना कमांडर इन निर्देशों को सख्ती से लागू करवाएंगे और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगंे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अनुसार जो व्यक्ति उक्त नियमों की उल्लंघना करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।