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भाजपा संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा-शिक्षा मंत्री कंवरपाल

वरिष्ठ नेता ओमप्रकाश धनखड़ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने से भाजपा संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा यह शब्द शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहे।
हरियाणा सरकार में 6 विभागों के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ नेता ओमप्रकाश धनखड़ की नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, भाजपा में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है। भाजपा में कोई भी कार्यकर्ता मेहनत करके पार्टी के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पिछली सरकार में भी ओमप्रकाश धनखड़ ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर कई विभागों का कार्यभार संभाला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने नया अनुभवी अध्यक्ष को लेकर संगठन को मजबूत करने का सराहनीय कार्य किया है, उनकी नियुक्ति से भाजपा को हरियाणा प्रदेश में और अधिक मजबूती मिलेगी। इस दौरान भाजपा युवा नेता निशचल चौधरी, भाजपा मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग मौजूद रहे।
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यमुनानगर,21 जुलाई ( )-उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि नगर एवं ग्राम योजना विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ एवं शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना 16 जुलाई 2020 को हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशित हुई है जिसके तहत यमुनानगर-जगाधरी के घोषित अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र-चार यमुनानगर-जगाधरी पंजाब अनुसूचित सडक़ एवं कंट्रोल्ड एरिया रिस्ट्रकशन ऑफ अनरेगुलेटिड डिवल्पमैंट एक्ट 1963 एवं हरियाणा नगर निगम एक्ट 1994 की 16 जुलाई 2020 की अधिसूचना के तहत प्लैन प्रकाशित किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्धारित किए गए अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र-चार में बुडिय़ा जागीर, नगावां जगीर, नगांवा सरकार, शहजादपुर, बुडिया सरकार, दयालगढ़, माली माजरा, भोगपुर, अमादलपुर, बाकरपुर, साबापुर, कैत, मंडी का क्षेत्र शामिल है।
मुकुल कुमार ने बताया कि उपरोक्त वर्णित अधिनियम अनुसार जिला के इस अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र चार में किसी भी स्थल पर भवन निर्माण, वर्तमान भूमि उपयोग में परिवर्तन, वर्तमान भवनों में बढ़ौत्तरी तथा कोयला भ_ïी, चूना भ_ïी, ईट भट्टïा व बजरी-कंकर की खुदाई से पूर्व नियंत्रित क्षेत्र की धारा नम्बर-3, 6, 7 व 8 के अधीन जिला नगर योजनाकार से अनुमति व लाईसैंस प्राप्त करना कानूनी तौर पर आवश्यक हो गया है। इसमें केवल आबादी देह के अंदर वाले क्षेत्रों, पूजा स्थल, मकबरा स्थल, शमशान घाट एवं 16 जुलाई 2020 नोटिफिकेशन की तिथि से पूर्व बने सभी निर्माणों को जो कि अधिसूचना के समय विद्यमान है, भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति हेतु इस्तेमाल में कोई निर्माण करना, खेतीबाडी के लिए खुदाई जिसमें कुएं भी शामिल हैं व किसी व्यक्ति द्वारा नया निर्माण या वर्तमान में भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जाता है तो उसके विरूद्घ उपरोक्त एक्ट की धारा-12 के तहत विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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