भारतीय किसान यूनियन की किसान बचाओ-मंडी बचाओ रैली के मद्देनजर कुरूक्षेत्र जिला में धारा 144 लगाई गई
-डीसी मुकुल कुमार ने जिला वासियों से इस रैली में भाग ना लेने की अपील की
यमुनानगर, 09 सितम्बर(सच की ध्वनि)- जिलाधीश मुकुल कुमार ने बताया कि किसान बचाओ-मंडी बचाओ अभियान के तहत 10 सितंबर को पिपली अनाजमंडी में होने वाली किसान रैली को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए जिला प्रशासन कुरूक्षेत्र द्वारा धारा 144 लगा दी गई है। इन आदेशों के बाद पिपली अनाजमंडी में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगीं।
जिलाधीश कुरूक्षेत्र सरणदीप कौर बराड़ ने बुधवार को सायं जारी आदेशों में कहा है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढुनी के आह्वान पर 10 सितंबर को पिपली अनाजमंडी में किसानों की मांगों को लेकर किसान बचाओ-मंडी बचाओ किसान रैली का आयेाजन कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों के पहुंचने का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून एवं व्यवस्था तथा प्रदर्शन के दौरान किसानों के एकत्रित होने के कारण कोरोना महामारी के फैलने का खतरा है।
उन्होंने जारी आदेशों में कहा है कि इन तमाम पहलुओं को देखते हुए कानून व्यवस्था को बनाएं रखने के लिए धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए गए है। इन आदेशों के अनुसार जिला कुरुक्षेत्र की नई अनाजमंडी पिपली में 10 सितंबर 2020 को 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस मंडी में कार्यरत सभी कर्मचारी व व्यक्ति स्वच्छ मास्क पहनेंगें तथा सामाजिक दूरी बनाएं रखेंगे।
जिलाधीश यमुनानगर मुकुल कुमार ने सभी पक्षों से अपील की है कि जिला यमुनानगर से उक्त रैली में कोई ना जाएं तथा सरकार द्वारा कोरोना महामारी के बचाव के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना करें। क्योंकि केन्द्र सरकार जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई भी रैली का आयोजन करना या उसमें भाग लेना प्रतिबंधित हंै। इन आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।