बिना रजिस्ट्रेशन शहर में घूमने वालें सेफ्टी टैंक वालों पर होगी कार्रवाई, निगम करेगा 25 हजार रुपये जुर्माना
खुले में टैंक खाली करने पर होगा जब्त, वसूला जाएगा जुर्माना
- यमुनानगर।
बिना रजिस्ट्रेशन, बिना जीपीएस, बिना लॉगबुक शहर में घूम रहे सेफ्टी टैंक वालों के खिलाफ नगर निगम अब कार्रवाई करेंगा। पकड़े जाने पर निगम ऐसे सेफ्टी टैंक संचालकों पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना व वाहन जब्त कर सकता है। इसके अलावा खुले में सेफ्टी टैंक खाली करने वालों का भी चालान कर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। इसको लेकर नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह व कार्यकारी अधिकारी अरूण कुमार भार्गव के निर्देशों पर सहायक सफाई निरीक्षक सुमित बैंस के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। सुमित बैंस को इसका इंचार्ज बनाया गया है। उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन शहर में घूम रहे सेफ्टी टैंक वालों की जांच के लिए निरीक्षण किया। इस दौरान जम्मू कॉलोनी स्थित एसटीपी का निरीक्षण किया गया। जहां पर कुछ सेफ्टी टैंक संचालक मिले। जांच में सेफ्टी टैंक का रजिस्ट्रेशन, जीपीएस व लॉगबुक ठीक मिली।
इंचार्ज सुमित बैंस ने बताया कि बिना रजिट्रेशन शहर में घूम रहे सेफ्टी टैंक व खुले में सेफ्टी टैंक खाली करने वालों के खिलाफ नगर निगम जल्द ही अभियान चलाएगा। इसमें जो भी खुले में सेफ्टी टैंक खाली करता मिला, उस पर नगर निगम जुर्माने की कार्रवाई करेगा। मौके से टैंकर को जब्तकर उससे 25 हजार जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने सेफ्टी टैंकर मालिकों को निर्देश दिए कि खुले में सेफ्टी टैंकर खाली न करें। टैंकर केवल एसटीपी में ही खाली करें। जिन सेफ्टी टैंकर संचालकों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे तुरंत नगर निगम कार्यालय से रजिस्ट्रेशन कर प्रमाण पत्र लें। भविष्य में कोई बिना प्रमाण पत्र के सेफ्टी टैंक का इस्तेमाल करते पाया तो उस पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।