फसल अवशेष प्रबंधन योजना 2020-21 के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतू हर आवेदक को मिलेगा लाभ
यमुनानगर, 23 सितम्बर(सच की ध्वनि)-उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना 2020-21 के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान के लिए 21 अगस्त 2020 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। अब हरियाणा सरकार द्वारा फसल अवशेष जलाने की समस्या को गम्भीरता से लेते हुए व्यक्तिगत श्रेणी में कृषि यन्त्रों पर अनुदान हेतू आवेदन करने वाले सभी आवेदकों के आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया गया हैं, ताकि फसल अवशेषों में आग लगने वाली घटनाओं की दर को शून्य किया जा सके।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियन्ता विनित कुमार जैन ने बताया कि सी0आर0एम0 योजना 2020-21 के तहत जिला यमुनानगर में व्यक्तिगत श्रेणी में 336 आवेदन प्राप्त हुये थे। जिन किसानों ने व्यक्तिगत श्रेणी में फसल अवशेष प्रबन्धन कृषि यन्त्र जैसे सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर, शर्ब मास्टर/रोटरी स्लैशर, ट्रैक्टर पर लगने वाला अथवा स्वयं चलित रीपर/स्वयं चलित रीपर बाईन्डर 3 व्हील व 4 व्हील, रिवर्सिबल एमबी प्लो, जिरो टिल सीड-कम-फर्टिलाईजा मशीन, सुपर सीडर, बेलर पर अनुदान हेतू ऑनलाईन आवेदन किया था, उन सभी आवेदकों के आवेदन विभाग द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं व पात्र किसानों को अनुदान का लाभ दिया जायेगा। ऐसे किसान जिन्होंने सम्बन्धित कृषि यन्त्र पर पिछले 2 साल में अनुदान का लाभ न लिया हो व जिनके पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर है (केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यन्त्र हेतू) वे सभी पात्र किसान अधिकृत विक्रेता से अपने आवेदित कृषि यन्त्र की खरीद करके कृषि यन्त्र का बिल, ई-वे बिल, स्वं-घोषणा पत्र व मशीन के साथ फोटो सहित विभागीय पोर्टल पर 30 सितम्बर 2020 तक अपलोड करें।
उन्होंने बताया कि अधिकृत निर्माता/उसके डीलर/किसान पोर्टल पर सही व सटीक जानकारी ही भरे। किसी भी प्रकार की त्रटुी पाये जाने पर अनुदान राशि में होने वाली देरी के लिये निर्माता/उसके डीलर/किसान स्वयं जिम्मेवार होगा। विभागीय साईट पर अपलोड किये गये दस्तावेजों सहित दिये गये आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड/राशन कार्ड, बैंक पास बुक, ट्रैक्टर/कम्बाईन हारवेस्टर(केवल एस0एम0एस0 के लिये) की वैद्य आर0सी0, भूमि सम्बन्धी पटवारी की रिपोर्ट, अरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र, कृषि यंत्र के सीरियल नंबर की फोटो इत्यादि दौहरी प्रतियों में कृषि यन्त्र के भौतिक सत्यापन के दौरान ही जमा करवाने होगें। किसी भी प्रकार की कमी अथवा गलत जानकारी पाये जाने पर सम्बन्धित किसान का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा व अनुदान का पात्र नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इन कृषि यन्त्रों की खरीद विभाग द्वारा अधिकृत कृषि यन्त्र निर्माताओं/उनके जी0एस0टी0 धारक विक्रेता, जिनकी मशीन भारत सरकार के प्राधिकृत किसी भी परिक्षण संस्थान द्वारा प्रमाणित हों, से करनी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि निर्माता कम्पनी व उनके अधिकृत डीलर की सूची विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिये किसान उप कृषि निदेशक यमुनानगर अथवा सहायक कृषि अभियनता यमुनानगर कार्यालय में या दूरभाष न0 01732-298096 पर संपर्क कर सकते हैं।