शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (ए) को आरक्षण देने पर मेयर ने जताया सीएम का आभार
यमुनानगर।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (ए) के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए गठित हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। रिपोर्ट को स्वीकृति मिलने के बाद अब नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में मेयर व अध्यक्षों के पदों की संख्या का आठ प्रतिशत नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए के लिए आरक्षित होगा। आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए मेयर मदन चौहान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मांग की थी। सोमवार को आयोग की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की। जिस पर मेयर मदन चौहान ने मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडल व पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति दर्शन सिंह व कमेटी का आभार जताया है।
मेयर चौहान ने बताया कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शीर्ष न्यायालय के निर्देशानुसार आरक्षण किसी भी नगर निकायों में अनुसूचित जाति और बीसी (ए) के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के कुल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। आगे स्पष्ट किया गया है कि पिछड़े वर्ग (ए) के लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या के साथ जोड़ने पर यदि उनकी कुल संख्या नगर निकायों की कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो पिछड़े वर्ग (ए) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को वहीं तक रखा जाएगा जिससे कि अनुसूचित जाति और बीसी (ए) का आरक्षण नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम के सदस्य की कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि उदाहरण के लिए शहरी स्थानीय क्षेत्र में, “ए” नागरिकों के ब्लॉक ए के पिछड़े वर्ग की आबादी उस शहरी स्थानीय क्षेत्र की कुल आबादी का 25 प्रतिशत है, तो 12.5 प्रतिशत सीटें पिछड़े वर्ग के ब्लॉक-ए नागरिकों के लिए आरक्षित होंगी। जहां किसी दिए गए शहरी स्थानीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां के नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए को उनकी आबादी के प्रतिशत के बावजूद कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या शहरी स्थानीय निकाय की जनसंख्या का 40 प्रतिशत है तथा शहरी स्थानीय क्षेत्र में 10 सीटें हैं तो अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें आरक्षित होंगी, शेष एक सीट पिछड़ा वर्ग ब्लॉक के लिए उपलब्ध होगी।