यमुनानगर

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए जिला उपायुक्त ने ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए जिला उपायुक्त ने ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए

 

यमुनानगर,11 अगस्त(सच की ध्वनि)- जिलाधीश मुकुल कुमार ने पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन एंड पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला यमुनानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला यमुनानगर के अधिकतर क्षेत्रों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सक्रिय होकर रात्रि के समय सेंध लगाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले दो माह के समय के दौरान ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देने वाले असामाजिक व्यक्तियों की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए जिला यमुनानगर में ग्रामीण क्षेत्रों में ठीकरी पहरा लगाने सम्बन्धी आदेश पारित किए गए हैं। जिलाधीश मुकुल कुमार ने जिला यमुनानगर के गांवों के सरपंचों को आदेश जारी किए हैं कि वह अपने-अपने गांवों के क्षेत्र में वारदातों को अंजाम देने वाले असामाजिक व्यक्तियों की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए अपने-अपने गांवों के स्वस्थ नौजवानों की डयूटी लगाना सुनिश्चित करें कि वह अपने-अपने गांवों के क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी सरकारी-गैरसरकारी सम्पत्ति के नुक्सान को बचाने के लिए ठीकरी पहरा देंगे। इस कार्य को करवाने के लिए सम्पूर्ण रूप से जिम्मेवारी पुलिस अधीक्षक, सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारियों व सरपंचों की होगी। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही के लिए सम्बन्धित सरपंच पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे तथा यह आदेश आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

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