प्रदेश में कृषि कार्यों के लिए अनुदान पर लगाए जाएंगें सोलर वाटर पंप, किसान कर सकते है आवेदन
यमुनानगर, 24 अगस्त (सच की ध्वनि)- अतिरिक्त उपायुक्त रणजीत कौर ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग हरियाणा ने कृषि कार्यों के लिए अनुदान पर सोलर वाटर पंप लगाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 75 प्रतिशत अनुदान पर 15,000 ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप लगाए जाने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने बताया कि सोलर वाटर पंप लेने हेतु सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक किसान आनलाइन साइट पर आवेदन कर सकते है। इसमें आवेदन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों में किसान के आधार कार्ड की प्रति, जमीन होने के बारे दस्तावेज एवं मोबाइल नंबर जो कि उनके स्वयं के आधार कार्ड से लिंक है तथा वह बाजार में किसी भी सीएससी सेंटर संचालक या किसी कंप्यूटर की दुकान से यह आवेदन करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जो किसान डीजल पंप से सिंचाई कर रहा है उसे 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगें। यह सिस्टम उन्हीं किसानों को दिए जाएंगें जो किसान सूक्षम सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हैं या अपने खेत में जुताई करते हैं जिन लाभार्थियों ने बिजली विभाग में बिजली कनैक्शन वाला ट्यूबवेल करवाने हेतु आवेदन किए हुए हैं यदि वह सोलर ट्यूबवेल लगवाने का इच्छुक है तो लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के समय किसी प्रकार की कोई राशि की जरूरत नहीं है। इस स्कीम की पूरी सूचना उर्जा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि आमजन से अनुरोध है कि इस प्रकार की फर्जी वेबसाइट के जाल में ना आए। ऑनलाइन आवेदन केवल से ही करें, इसके अलावा सोलर पंप के लिए कोई अन्य वेबसाइट नहीं है। पात्र किसान सोलर वाटर पंप हेतु अपना 25 प्रतिशत लाभ प्राप्तकर्ता हिस्सा डिमांड ड्राफ्ट जोकि एडीसी कम सीपीओ यमुनानगर के नाम बनवाया जाएगा, को जिला कार्यालय के कमरा नंबर 212 प्रथम तल, जिला सचिवालय, यमुनानगर में जमा करवाएंगें। जानकारी के लिए कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त कमरा न0-212 प्रथम तल, जिला सचिवालय यमुनानगर के मोबाइल नंबर 98960-38960 पर संपर्क करें।