कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बाजारों में सभी दुकानें व वाणिज्यिक संस्थान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक खुलेंगें
कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बाजारों में सभी दुकानें व वाणिज्यिक संस्थान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक खुलेंगें
-ग्रामीण क्षेत्रों, आवासीय कॉलोनियों में स्टैंड-अलोन दुकानें, फलों व सब्जियों की दुकानें, रेहड़ी व फड़ी सातों दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रख सकेंगें संचालित
यमुनानगर, 23 अगस्त (सच की ध्वनि)- जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के चेयरमैन मुकुल कुमार ने बताया कि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण हरियाणा द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में यमुनानगर प्रशासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए हैं और आदेश पारित किए हैं। उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिला में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में वृद्धि देखी जा रही है।
नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला में कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। जारी किए गए आदेशों में बाजारों में सभी दुकानें व वाणिज्यिक संस्थान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक ही खुलेंगी तथा शनिवार व रविवार को बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि नाई की दुकानों एवं सैलून को सुबह 07.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक संचालित करने की अनुमति है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों, आवासीय कॉलोनियों आदि में सभी स्टैंड-अलोन दुकानें, फलों व सब्जियों की दुकानें, रेहड़ी व फड़ी सभी सातों दिनों में सुबह 09.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि सभी रेस्तरां, हलवाई की दुकानें, भोजनालय, बेकरी, कन्फेक्शनरी, कैफे और इस तरह के अन्य सेवा प्रदाता अपने प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9.00 बजे से शाम 08.00 बजे तक चलाएंगे और सांय 08.00 बजे के बाद बैठने और भोजन की कोई सुविधा नहीं होगी, जबकि पैकिंग और टेकओवर, होम डिलीवरी सेवा को 09.00 तक की अनुमति दी जाती है। उन्होंने बताया कि डेयरी और अन्य संबद्ध गतिविधियां रोजाना सुबह 07.00 से रात 08.00 बजे तक खुली रहेंगी।
मुकुल कुमार ने सभी संबंधित हितधारकों, आम जनता को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ-साथ हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करने का आदेश दिए हैं जो 24 अगस्त, 2020 से लागू होंगे। पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, सभी उपमण्डलाधीश, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एसएचओ, सचिव रादौर व साढौरा नगरपालिकाएं व घटना कमांडर इन निर्देशों को सख्ती से लागू करवाएंगे और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अनुसार जो व्यक्ति उक्त नियमों की उल्लंघना करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।