सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी दुकानें व शॉपिग माॅल, जिला उपायुक्त ने जारी किए निर्देश
-शनिवार और रविवार को खुली रहेंगी दुकानें और संस्थान
यमुनानगर, 28 अगस्त (सच की ध्वनि)- जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन मुकुल कमुार ने बताया कि कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जिला के शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक सोमवार व मंगलवार को दुकानें व शॉपिग माल बंद रहेंगें। उन्होंने इस सम्बन्ध में आदेश जारी करते हुए बताया कि हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक सोमवार व मंगलवार को दुकाने और माल बंद रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इन दिनों में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से जुड़ी दुकानें व संस्थान ही खोले जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 21 अगस्त को जारी किए गए आदेशों में पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार के दिन माल और दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया था। अब प्राधिकरण द्वारा इस मामले में पुनः समीक्षा करते हुए शहरी क्षेत्रों में सोमवार व मंगलवार को दुकानें और माल बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब शनिवार व रविवार को दुकानें व शॉपिग माल खुले रहेंगंे। उन्होंने बताया कि यह कदम प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है और दुकानदार व संस्थान संचालक इन आदेशों की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करें।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में बाजारों में सभी दुकानें व वाणिज्यिक संस्थान बुधवार से रविवार तक सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक ही खुलेंगी तथा सोमवार व मंगलवार को बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि नाई की दुकानों एवं सैलून को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित करने की अनुमति है। उन्होंने बताया कि सभी रेस्तरां, हलवाई की दुकानें, भोजनालय, कैफे और इस तरह के अन्य सेवा प्रदाता अपने प्रतिष्ठान बुधवार से रविवार तक सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक चलाएंगे और सांय 8 बजे के बाद बैठने की और भोजन की कोई सुविधा नहीं होगी, जबकि पैकिंग और टेकअवे, होम डिलीवरी सेवा को 9 तक की अनुमति दी जाती है। उन्होंने बताया कि डेयरी और अन्य संबद्ध गतिविधियां रोजाना सुबह 7 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि सभी फल और सब्जी की दुकानें, वैंडर, हॉकर सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 9 बजे सायं 7 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि दवाई की दुकानें, पंजीकृत अस्पतालों में आपात कालीन सेवाएं और पैट्रोल पम्प 24 घंटे खुले रहेंगे।
मुकुल कुमार ने सभी संबंधित हितधारकों, आम जनता को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ-साथ हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करने का आदेश दिए हैं। यह आदेश 29 अगस्त, 2020 से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगें। पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, सभी उपमण्डलाधीश, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एसएचओ, सचिव रादौर व साढौरा नगर पालिकाएं व घटना कमांडर इन निर्देशों को सख्ती से लागू करवाएंगें और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगें। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति उक्त नियमों की उल्लंघना करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।