यमुनानगर

पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के तहत जिले में 26 नवंबर को लगाया जाएगा ठीकरी पहरा

यमुनानगर, 24 नवम्बर(सच की ध्वनि): उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संघों की सैंकड़ों स्वतन्त्र फैड़रेशनों ने सर्व सम्मति से केन्द्र सरकार की कर्मचारी, किसान-मजदूर व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 नवम्बर, 2020 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है। इस दौरान शरारती/असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाकर शांति व कानून व्यवस्था को बिगाड़ने तथा सरकारी, गैर-सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिला यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में शांति तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु ठीकरी पहरा के आदेश जारी किए गए है।
उपायुक्त ने बताया कि उक्त स्थिति के दृष्टिगत इस प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में शहर, कस्बे सभी गांव के स्वस्थ नौजवानों की उनके अपने-2 क्षेत्र में ड्यूटी लगाई जाती है कि वह अपने-2 क्षेत्र में बिजली बाधित करने की वारदात को रोकने, सार्वजनिक सम्पत्ति व आम नागरिकों की जान माल की सुरक्षा एवं बचाव हेतु 26 नवम्बर, 2020 हेतु ठीकरी पहरा देंगे ताकि किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से रोका जा सकें।
उपायुक्त ने बताया कि इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी पूर्णरूप से पुलिस अधीक्षक, उप मण्डल अधिकारी (ना0) जगाधरी, बिलासपुर व रादौर, आयुक्त नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिला के सभी तहसीलदार/उपतहसीलदार तथा सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायतों की होगी। उप मण्डल अधिकारी (ना0) जगाधरी, बिलासपुर व रादौर अपने-2 उपमण्डल में इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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