निर्धारित स्थानों पर ही बेचे जा सकते हैं पटाखे: उपायुक्त
यमुनानगर, 6 नवम्बर(सच की ध्वनि)- उपायुक्त मुकुल कुमार ने आदेश जारी किए है कि जिला की सीमा में केवल उन्ही स्थानों पर पटाखें बेचे जा सकते हैं, जिन स्थानों को इस कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम और डीएसपी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्य में सम्बंधित क्षेत्र के तहसीलदार और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। सभी थानों के एस.एच.ओ भी पटाखों की बिक्री से सम्बंधित आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्धारित स्थानों पर केवल वही व्यक्ति पटाखों के स्टाल लगा सकते हैंड। जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा लाईसैंस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि आयातित पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि एस.डी.एम जगाधरी और डी.एस.पी जगाधरी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुलिस थाना क्षेत्र यमुनानगर, जगाधरी सिटी पुलिस थाना सदर यमुनानगर, पुलिस थान सदर जगाधरी, फर्कपुर, बुढ़िया और थाना छप्पर के अतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री से सम्बंधित आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। नायब तहसीलदार ओम प्रकाश, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी दिनेश कुमार, डीटीपी अमित मंडौलिया, सहायक कृषि अभियंता विनित जैन, सहायक निदेशक सुमित साहनी, तहसीलदार छोटू राम, नायब तहसीलदार सरस्वती नगर रविन्द्र कुमार अपने क्षेत्र के एसएचओ के साथ चैकिंग करेंगे और आदेशों की पालना करवाएंगें।
बिलासपुर उपमण्डल में एसडीएम बिलासपुर और डीएसपी बिलासपुर ओवर ऑल इंचार्ज होंगे। इसके अलावा तहसीलदार तरूण सहोता, नायब तहसीलदार भारत भूषण, बीडीपीओ जोगेश कुमार, नायब तहसीलदार तुलसी दास क्रमश: पुलिस स्टेशन बिलासपुर, साढौरा, छछरौली और प्रताप नगर में सम्बंधित एसएचओ के साथ निरीक्षण करेंगे। इसी प्रकार रादौर उपमण्डल में एसडीएम और डीएसपी रादौर ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे। इस उपमण्डल में एसडीओ जसविन्द्र सिंह, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कंवर भान नरवाल, रादौर और जठलाना पुलिस थाना क्षेत्रों में आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि जिला में केवल देश में निर्मित पटाखों की बिक्री के लाईसैंस जारी किए गए है और आयातित पटाखें पाए जाने पर उपरोक्त अधिकारी जिला प्रशासन को सूचित करेंगे और ऐसे लोगों के विरूद्घ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।