क्राइम

अवैध रूप से विदेश भेजने वाले अनाधिकृत ट्रैवल एजेंट व एजेंसियां हो जाए सावधान, अन्यथा होगी कडी कार्यवाही: पुलिस अधीक्षक

सरकार की ओर से अधिकृत ट्रेवल एजेंट व एजेंसियों से ही विदेश जाने के लिए करें संपर्क,कबूतरबाजों के झांसे में न आएं आमजन।

               माननीय गृह मंत्री, श्री अनिल विज हरियाणा सरकार के आदेशों पर पुलिस महानिरीक्षक अंबाला रेंज श्री सिबास कविराज की अध्यक्षता में कबूतरबाजों के खिलाफ कार्यवाही के लिए एक एसआईटी गठित की गई है। माननीय गृह मंत्री ने सभी जिलों की पुलिस को यह निर्देश दिए हैं कि कबूतरबाजों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए।इसी का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित हाण्डा के आदेशनुसार जिला पुलिस यमुनानगर द्वारा कार्यवाही करते हुए विभिन्न थानों में कबूतरबाजों के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज किए गए।

                पुलिस अधीक्षक मोहित हाण्डा ने आमजन विशेषकर युवाओं का आह्वान किया है कि शिक्षा, रोजगार व अन्य उद्देश्यों के लिए विदेश भेजने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करने वाले अनाधिकृत ट्रेवल एजेंट एवं एजेंसियों से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वे सरकार की ओर से अधिकृत ट्रेवल एजेंट एवं एजेंसियों से ही विदेश जाने के लिए संपर्क करें और अच्छी तरह से पूछताछ कर लें।

           पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार इस बारे लोगों को जागरूक एवं सावधान किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्राय: देखने में आता है कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसे ठगने वाले एजेंट पंजीकृत नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे एजेंटों से आमजन को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे नकली या अनाधिकृत एजेंट विभिन्न प्रचार माध्यमों में अपना विज्ञापन प्रकाशित व प्रसारित करवाते हैं, जिससे आमजन उनके झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई, अन्य संपत्ति या गहने इत्यादि गंवा बैठते हैं।

  पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अनाधिकृत एजेंट व एजेंसी विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति को लक्षित देश की बजाय किसी अन्य देश एवं जगहों पर भेज देते हैं। ऐसे अनेक मामलों में कई बार विदेश जाने वाले व्यक्ति की जान को भी खतरा हो जाता है। इसलिए ऐसे कबूतरबाज ट्रैवल एजेंट व एजेंसियों से सावधान रहें और सरकार की ओर से अधिकृत ट्रैवल एजेंट एवं एजेंसियों के माध्यम से ही विदेश जाने का प्लान बनाएं। पुलिस अधीक्षक ने अनाधिकृत ट्रेवल एजेंटो एवं एजेंसियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अवैध रूप से विदेश भेजने के काम से बाज आ जाएं वरना उन पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार की और से अधिकृत ट्रेवल एजेंट एवं एजेंसियों की सूची जारी की हुई है। अधिक जानकारी www.emigrate.gov.in के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

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