यमुनानगर

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ड्रोन उड़ाने पर रहेगी पाबंदी-पार्थ गुप्ता

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ड्रोन उड़ाने पर रहेगी पाबंदी-पार्थ गुप्ता
यमुनानगर, 13 अप्रैल-जिलाधीश एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यमुनानगर में 14 अप्रैल के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मामले को गम्भीरता से लेते हुए ड्रोन रूल 2021 के तहत रैड जोन घोषित किया गया है। इसलिए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) पर पूर्णतया: प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने जारी आदेशों में कहा है कि बीएनएसएस की धारा 163 के तहत ड्रोन नियम 2021 की धारा 24 के अनुसार आदेश पारित किए गए है कि ड्रोन व मानव रहित हवाई वाहन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसलिए इस क्षेत्र को रैड जोन घोषित किया गया है। यह पाबंदी प्रधानमंत्री के आने से 4 घंटे पहले व प्रधानमंत्री के जाने के 2 घंटे बाद तक रहेगी। उन्होंने पुलिस व सुरक्षा एंजङ्क्षसयों को भी आदेश जारी किए है कि आदेशों के अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए। यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ बीएनएसएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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वीवीआईपी रूट पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध-पार्थ गुप्ता
यमुनानगर, 13 अप्रैल
-जिलाधीश एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 14 अप्रैल को यमुनानगर में कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित वीवीआईपी लोग शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में वीवीआईपी रूट पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना जरूरी है। इसलिए 13 अप्रैल को सायं 7 बजे से 14 अप्रैल को सायं 7 बजे तक यमुनानगर व जगाधरी शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेंगा। इसके लिए बीएनएसएस की धारा 163 के आदेश जारी किए गए है।
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने जारी आदेशों में कहा है कि यमुनानगर व जगाधरी में 14 अप्रैल को भारी संख्या में वीवीआईपीज लोगों का आगमन होगा। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर भी भारी संख्या में लोग पहुंचेगे। इस कार्यक्रम स्थल के वीवीआईपी रूटों पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यमुनानगर व जगाधरी शहर मे भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 13 अप्रैल सायं 7 बजे से 14 अप्रैल को सायं 7 बजे तक रहेगा।  
उन्होंने जारी आदेशों में यह भी कहा है कि पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित एसडीएम इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा एनआईसी विभाग रूट प्लान को साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रूट के दोनों तरफ 200 मीटर की परीधि में वाहन पार्किंग पर रहेगा प्रतिबंध-पार्थ गुप्ता
यमुनानगर, 13 अप्रैल-
जिलाधीश एवं  उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 14 अप्रैल को यमुनानगर के दौरे पर रहेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को जहन में रखते हुए पीएम रूट के मार्ग के दोनों तरफ वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए गए है।
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने जारी आदेशों में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 14 अप्रैल को यमुनानगर कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए है। इसलिए यमुनानगर में प्रधानमंत्री के रूट वाले मार्ग पर दोनो तरफ 200 मीटर की परीधि में जहां वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा वहीं इस रूट के 200 मीटर की परिधि में हथियार लाठी, डंडा, लोहे की रोड, तलवार, चाकू व अन्य किसी प्रकार का हथियार ले जाने पर पाबंदी रहेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल व रूट के दोनों तरफ 500 मीटर की परीधि में किसी प्रकार का प्रदर्शन व धरना लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ बीएनएसएस की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इन आदेशों को पुलिस प्रशासन व संबंधित अधिकारी सख्ती से पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

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