दीपावली, गुरू पर्व और कार्तिक पूर्णिमा पर रात्रि 8 से 10 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे पटाखे
यमुनानगर, 9 नवम्बर(सच की ध्वनि)- कोविड-19 के कारण त्यौहारों के दिनों में प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी द्वारा पटाखे फोड़ने के लिए आंशिक समय अवधि निर्धारित की है। सभी नागरिक इस अवधि के दौरान ही पटाखे फोड़ सकते हैं और इन आदेशों की उल्लघंना पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि पटाखा निर्माता व विक्रेता व्यापारियों के हितों को देखते हुए सरकार द्वारा यह आंशिक छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के साथ-साथ सर्दियों में बर्जुग, बच्चें, बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों और श्वसन समस्याओं से पीड़ित लोगों पर प्रदूषण स्तर बढ़ने का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित मरीजों में भी ज्यादा प्रदूषण से संक्रमण बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए दीपावली, गुरू पर्व और कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्यौहारों पर केवल 2 घंटे रात्रि 8 बजे से 10 बजे रात्रि तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। पटाखा ब्रिकी भी केवल उन्हीं स्थानों पर की जा सकती है, जिन स्थानों को पटाखे बेचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पटाखे बेचने के अनुमति केवल उन्हीं लोगों को होगी, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा लाईसैंस जारी किए गए हैं। इसके अलावा क्रिसमस और नए वर्ष के आयोजन जो रात को 12 बजे होते हैं, उनके समय रात्रि 11:55 मिनट से 12:30 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
उपायुक्त ने कहा कि इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित उपमण्डल के एसडीएम और डीएसपी के साथ-साथ थाना क्षेत्रों के एसएचओ व अन्य अधिकारियों को मनोनीत किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अधिकारी अपने क्षेत्र में पटाखों का भंडारण चैक करने तथा इन आदेशों के अन्य पहलुओं की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए और हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन के नियमों के तहत ऐसे मामलों में कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किए गए है।